भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अब सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ बन चुके हैं। सरकार ने दोनों को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ताकि टैक्स सिस्टम पारदर्शी और डिजिटल बने।
लेकिन अगर आपने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं किया है, तो आपको आगे चलकर कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
🔹 क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक करना
आधार और पैन को लिंक करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड न हों और टैक्स चोरी को रोका जा सके।
CBDT (आयकर विभाग) के अनुसार, लिंकिंग से आपकी आयकर रिटर्न प्रक्रिया आसान हो जाती है और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।
🔹 लिंक न करने पर क्या होगा
अगर आपने निर्धारित तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो:
- आपका PAN कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
- आप Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक में ₹50,000 से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर रोक लग सकती है।
- आपके पैन से जुड़े बैंक अकाउंट्स, निवेश, या म्यूचुअल फंड्स पर भी असर पड़ सकता है।
🔹 कैसे करें आधार-पैन लिंक
आप दो आसान तरीकों से इसे लिंक कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर:https://www.incometax.gov.in
- ‘Link Aadhaar’ सेक्शन में जाएं
- अपना पैन, आधार नंबर डालें
- OTP से वेरिफाई करें
- SMS के जरिए:
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से यह मैसेज भेजें:
UIDPAN <SPACE> <AADHAR> <SPACE> <PAN> - भेजें इस नंबर पर: 567678 या 56161
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से यह मैसेज भेजें:
🔹 लेट फीस या चार्ज
अगर आपने समय पर लिंक नहीं किया, तो अब ₹1,000 का शुल्क देकर लिंक कर सकते हैं। यह पेमेंट भी आयकर वेबसाइट या बैंक के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है।
🔹 निष्कर्ष
आधार और पैन को लिंक करना एक बार का प्रोसेस है जो आपके टैक्स और बैंकिंग से जुड़ी हर परेशानी को दूर रखता है। अगर आपने अभी तक यह नहीं किया है, तो तुरंत लिंक करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय रुकावट न हो।
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👉 “Aadhaar-PAN लिंक नहीं किया तो पैन होगा बंद!”
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👉 “जानिए क्या होगा अगर आपने लिंक नहीं किया”
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